- नगर परिषद अध्यक्ष बैराड़ और अध्यक्ष पति भी घेरे में
- सरकारी भूमि को किया था खुर्दबुर्द, कई बड़े राजस्व अधिकारी भी नपे
- 11 साल चली जांच के बाद विशेष अदालत में चालान पुटअप
बहुचर्चित कालामढ़ जमीन घोटले में आज ईओडब्लू ग्वालियर पुलिस ने शिवपुरी की विशेष अदालत में बैराड़ नगर परिषद अध्यक्ष सहित करीब दर्जन भर राजस्व अधिकारियों आदि के खिलाफ चालान पेश किया है।
बैराड़ के कालामढ़ में राजस्व विभाग की करीब डेढ़ सौ बीघा सरकारी जमीन को खुर्द कर बेचने के आरोप में आज यह चालानी कार्यवाही की गई है। कुल 18 लोगों के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया गया है। इस मामले की शिकायत 2009 में की गई थी और 2012 में धारा 420, 409, 120 भादसं सहित कई गंभीर धाराओं की तरह एफआईआर दर्ज हुई थी।
जांच के करीब 11 साल बाद अब चालान प्रस्तुत किया गया। जिन लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है उनमें तत्कालीन तहसीलदार सिण्डोस्कर जो वर्तमान में दतिया एडीएम है, शैलेंद्र राय वर्तमान में तहसीलदार विदिशा, साहिर खान तहसीलदार अशोकनगर हाकिम सिंह वर्तमान में नायब तहसीलदार टीकमगढ़, घनश्याम वर्मा पटवारी, रामबरन पावन समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत भिंड में पदस्थ हैं। इनके अलावा राजस्व निरीक्षक योगेंद्र बाबू शुक्ला, जयवरण सिंह गुर्जर, सेनि नायब तहसीलदार जगदीश श्रीवास्तव सेवा निवृत राजस्व निरीक्षक प्रेम नारायण श्रीवास्तव पटवारी नगर परिषद अध्यक्ष बैराड़ मालती रावत, विमल ओझा रामकुमार ओझा, अनिल ओझा, गायत्री ओझा, बद्री ओझा, लक्ष्मण रावत तत्कालीन सरपंच एवं नगर परिषद अध्यक्ष पति शामिल है।
इस मामले में तत्कालीन सरपंच सचिव नायब तहसीलदार तहसीलदार एसडीएम राजस्व निरीक्षक पटवारी सहित कुछ अन्य लोगों पर कागजों में हेरा फेरी कर जमीन बेचने का आरोप सामने आया था। जब नगर परिषद नही बनी थी तब ग्राम पंचायत कालामढ़ की 150 बीघा जमीन जो वन ग्राम, स्कूल, कालेज, पीएम हाउस, चरनोई के लिए आरक्षित थी, को कागजो में हेराफेरी कर बेचने का काम किया था। शुरू में लक्ष्मण व्यास एवं माखन धाकड़ ने इस मामले को लगातार फॉलो किया 6 अप्रैल 2023 को शासन से मिली अभियोजन की अनुमति के बाद ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया है। इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने होने में बिलम्व हुआ इसके बाद ईओडब्लू ने आज चालान पेश किया है।
केस से 5 आरोपी हटाये
इस केस से जांच के दौरान दो तत्कालीन आरआई साक्ष्य न होने के कारण ओर दो पटवारियों की मौत हो जाने के कारण तथा एक सेनि एसडीएम नन्दकिशोर वीरवाल को विभागीय स्वीकृति न मिलने के कारण चालान में शामिल नही किया गया।
सभी आरोपियों को नोटिस तामिल कराए गए थे लेकिन न्यायालय में कोई भी आरोपी नही पहुंचा। अब न्यायालय से इन सभी के खिलाफ संभवत: गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे इनका कहना है।
आज माननीय न्यायालय में 2012 में हुई एफआईआर में चालान पेश कर दिया गया है जिसमे राजस्व के अधिकारी कर्मचारीए नगर परिषद बैराड़ की अध्यक्ष सहित कुल 18 लोगो को आरोपी बनाकर चालन पेश किया है। – यशवंत गोयल, निरीक्षक – ईओडब्ल्यू ग्वालियर