-सहरिया क्रांति की पहल पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत गरीबों के लिए वितरित होने वाले गेहूं और चावल की हेराफेरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। सहरिया क्रांति सामाजिक संगठन द्वारा जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी को इस घोटाले की पुख्ता जानकारी दी गई जिसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। कलेक्टर ने एसडीएम शिवपुरी उमेश कौरव और तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा के नेतृत्व में एक छापामार दल का गठन किया जिसने नीमडांडा स्थित एक वेयरहाउस पर छापा मारा। इस दौरान सहरिया क्रांति के तमाम कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद थे।
1150 बोरी गेहूं और 1180 बोरी पीडीएस का चावल पकड़ा-
मंगलवार की रात करीब 9 बजे इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने वेयर हाउस से बड़ी मात्रा में पीडीएस के चावल और गेहूं जब्त किए। इस गोदाम का मालिक पीडीएस का चावल खरीदता था और उसे पॉलिश कर भारत ब्रांड के नाम से 10 किलो के पैकेट बनाकर 290 रुपये में बेचता था। इस छापेमारी के दौरान 1580 बैग भारत ब्रांड चावल के और 1150 क्विंटल गेहूं बरामद किया गया। एसडीएम उमेश कौरव ने बताया कि कुल मिलाकर लगभग 50 लाख रुपये का माल मौके से बरामद किया गया है। इसके बाद वेयर हाउस को सील कर दिया गया छापेमारी के दौरान गोदाम से 50 लाख रुपए का माल बरामद किया गया जिसमें से 1150 क्विंटल गेहूं और चावल के 1580 बैग शामिल थे। मौके पर मौजूद ट्रक क्रमांक एमएच 18 बीजी 0925 भी बरामद हुआ जिसमें 88 अन्य बैग भी थे। हालांकि सायरन की आवाज सुनकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गोदाम मालिक अभिषेक तायल और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सहरिया क्रांति संयोजक ने दी डीएम को सूचना-
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी को सहरिया क्रांति संयोजक संजय बेचैन से सूचना मिली थी कि नीमडांडा स्थित स्वास्तिक गोदाम पर पीडीएस का गेहूं और चावल उतारा जा रहा है। इस सूचना के आधार पर प्रशासन ने तत्काल एसडीएम और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां सायरन की आवाज सुनते ही ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। एक कार भी मौके पर मिली जो गोदाम मालिक तायल की बताई जा रही है। टीम ने ट्रक क्रमांक एमएच 18 जीबी 0925 को भी कब्जे में लिया, जिसमें 88 अन्य बैग भी मिले जो चावल के बताए जा रहे हैं।
इस छापेमारी के दौरान पीडीएस के खाली रैपर भी जब्त किए गए हैं जिनका उपयोग नए पैकेट बनाने में किया जा रहा था। कलेक्टर ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और मामले की विस्तृत जांच की जाए।
जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राशन घोटाले में रसद माफिया पर मामला दर्ज-
-गरीबों के राशन की ब्रांडिंग कर ब्लैक मार्केट में बेचने का प्रयास
शिवपुरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल को ब्लैक मार्केट में बेचने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में स्वास्तिक महालक्ष्मी सोरटेक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अभिषेक तायल और ट्रक मालिक संतोष तायल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार यह मामला 3 सितंबर 2024 को तब सामने आया जब शिवपुरी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदार ने शिवपुरी के ग्राम नीमडांडा पंचायत मझेरा स्थित स्वास्तिक महालक्ष्मी सोरटेक्स इंडस्ट्रीज की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि ट्रक क्रमांक एमएच18 जीबी 925 से गेहूं के कट्टे गोदाम में उतारे जा रहे थे। जांच के समय गोदाम में 1172 कट्टे गेहूं और 1580 कट्टे चावल पाए गए। प्रत्येक कट्टे का वजन लगभग 50 किलोग्राम था। इसके अलावा ट्रक के अंदर 85 गेहूं के कट्टे और 314 चावल के पैकेट भी मिले जिनका कुल वजन क्रमश: 4250 किलोग्राम और 3140 किलोग्राम था।
चौंकाने वाली बात यह है कि जांच के समय न तो ट्रक ड्राइवर मौके पर मौजूद था और न ही स्वास्तिक इंडस्ट्रीज के मालिक अभिषेक तायल। इसके अलावा कार क्रमांक 3478 भी घटनास्थल पर खड़ी मिली लेकिन उसके मालिक और ड्राइवर भी गायब थे। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि यह पूरा प्रकरण एक योजनाबद्ध तरीके से गरीबों के राशन को ब्लैक मार्केट में बेचने की साजिश थी।
जांच टीम द्वारा मौके पर मिले गेहूं और चावल के कुल 62850 किलोग्राम और 79000 किलोग्राम वजन वाले कट्टों को जप्त कर लिया गया है। इसके अलावाए ट्रक क्रमांक एमएच18 जीबी 0925 और कार क्रमांक 3478 को भी कब्जे में ले लिया गया है।
शिवपुरी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गौरव कुमार कदम द्वारा थाना प्रभारी थाना देहात जिला शिवपुरी को इस संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें स्वास्तिक महालक्ष्मी सोरटेक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अभिषेक तायल और ट्रक मालिक संतोष तायल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई।
उक्त प्रकरण के संबंध में थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस द्वारा जांच में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है, ताकि इस पूरे गिरोह को बेनकाब किया जा सके।