खूंटी पर कोर्ट के आदेश डेढ़ साल बाद दर्ज हुई अवैध कॉलोनाइजर पर FIR

भू-माफि याओं के सामने प्रशासन किस हद तक नतमस्तक है इसकी एक बानगी यहां देखी जा सकती है। कलेक्टर के न्यायालयीन आदेश के पूरे डेढ़ साल से अधिक इंतजार के बाद पुलिस ने अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफ आईआर दर्ज करने सम्बंधी कदम उठाया है।

भू-माफि याओं के सामने प्रशासन किस हद तक नतमस्तक है इसकी एक बानगी यहां देखी जा सकती है। कलेक्टर के न्यायालयीन आदेश के पूरे डेढ़ साल से अधिक इंतजार के बाद पुलिस ने अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफ आईआर दर्ज करने सम्बंधी कदम उठाया है।

कॉलोनाइजर पर पूर्व से भी कई केस फिर भी लायसेंस सुरक्षित

मामला कोलारस पुलिस थाने का है जिसमें शिवपुरी के सदर बाजार निवासी तनुज गोयल पुत्र महेंद्र गोयल के विरुद्ध अवैध कॉलोनी काटने पर धारा 339 (ग ) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉलोनाइजर तनुज गोयल द्वारा कोलारस के जगतपुर क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनाइजेशन किया था।

डेढ़ साल से ठंडे बस्ते में पुलिस डाले रही कोर्ट का आदेश

इस मामले की जांच राजस्व विभाग द्वारा की गई और प्रकरण अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी के न्यायालय में पेश किया गया। जहां सुनवाई उपरांत तनुज गोयल को प्रकरण क्रमांक 0059 /अ- 74- 2021-22 दिनांक 3 जनवरी 2022 में दोषी पाते हुए अपर कलेक्टर न्यायालय ने इसके विरुद्ध पुलिस प्राथमिक की पंजीबद्ध किया जाने के आदेश दिए और आदेश का पालन प्रतिवेदन भी नगर पालिका कोलारस से तलब किया गया।

इस आदेश के तहत नगर परिषद अधिकारी ने पुलिस थाना कोलारस में तनुज गोयल के विरुद्ध नगर परिषद की ओर से पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया। इस आवेदन को कोलारस पुलिस पूरे डेढ़ साल से अधिक समय तक ठण्डे बस्ते में डाले रही। पूर्व नगर निरीक्षक इस मामले में कॉलोनाइजर को शह देते रहे और उसके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करने से पुलिस किनारा करती रही।

प्रकरण में तमाम रिमाइंडर के बाद अंततोगत्वा पुलिस ने कोलारस नगर परिषद के सीएमओ के इस आवेदन को अब संज्ञान में लिया और अवैध कालोनाईजर तनुज गोयल के विरुद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

यह बता दें कि तनुज गोयल पर इससे पूर्व भी अवैध कॉलोनाइजेशन के मामले में एफ आईआर दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके इसका कॉलोनाइजर लाइसेंस निरस्त संबंधी कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नए नए स्थानों पर अवैध कॉलोनाइजेशन इनके द्वारा किया जाना जारी है।

तनुज के भाई द्वारा शिवपुरी जिला मुख्यालय पर संध्या ग्रीन्स कॉलोनी भी काटी गई है, जिसमें अब आश्रय शुल्क को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। खुद शिवपुरी नगर पालिका के वे अधिकारी भी जांच के लपेटे में आ गए हैं, जिन्होंने संध्या ग्रीस कॉलोनी के आश्रय शुल्क की राशि 47 लाख से घटाकर करीब 20 लाख करने का कारनामा किया है।

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Aarav Kanha
Aarav Kanha
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